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सांसद ने संघीय अदालत में तीन उप-प्रधानमंत्रियों के चुनाव व मंत्रालयों के गठन पर चुनौती दी

التحريرप्रकाशित: 2026-10-18 12:42 · 2 मिनट पढ़ने का समय

सांसद मोहम्मद जसीम अल-खफाजी ने रविवार को संघीय उच्च न्यायालय में संसद के उस मतदान के खिलाफ याचिका दायर की जिसमें प्रधान मंत्री के तीन उप-प्रधानमंत्री चुने गए और तीन नए मंत्रालय बनाए गए, और इसमें कई संवैधानिक उल्लंघनों का हवाला दिया गया है।

सांसद ने संघीय अदालत में तीन उप-प्रधानमंत्रियों के चुनाव व मंत्रालयों के गठन पर चुनौती दी

सांसद मोहम्मद जसीम अल-खफाजी ने रविवार को संघीय उच्च अदालत में उस मतदान के खिलाफ याचिका दायर की जिसे संसद ने प्रधान मंत्री के लिए तीन उप-प्रधानमंत्री चुनने और तीन नए मंत्रालयों की स्थापना करने के लिए किया था, उनके फेसबुक पोस्ट के अनुसार।

खफाजी ने कहा कि याचिका की फाइल संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघनों पर केंद्रित है, और उन्होंने अनुच्छेद (139) की ओर इशारा किया जो संक्रमणकालीन प्रावधानों में शामिल है और कहता है कि प्रधान मंत्री के दो उप-प्रधानमंत्री होंगे, और वह केवल पहली संसदीय अवधि के लिए है।

उन्होंने कहा कि याचिका में अनुच्छेद (76) के उल्लंघन का भी उल्लेख है, जो प्रधान मंत्री और मंत्रियों के संबंध में मतदान की प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है पर प्रधानमंत्री के उपों को शामिल नहीं करता, और अनुच्छेद (61) के उल्लंघन का भी हवाला दिया गया है जो प्रधान मंत्री, मंत्रियों और स्वतंत्र संस्थाओं के प्रमुखों पर संसदीय निगरानी को अनिवार्य करता है; खफाजी का मानना है कि संविधान ने प्रधानमंत्री के उपों का उल्लेख नहीं किया है।

खफाजी के अनुसार याचिका में अनुच्छेद (86) के उल्लंघन का भी उल्लेख है, जो बिना पहले किसी कानून के पारित किए मंत्रालयों की स्थापना के संबंध में है जैसा कि संविधान ने आवश्यक किया है, और इसमें उस पुराने निर्णय को रद्द करने का अनुरोध भी शामिल है जो इस विषय पर 15 साल पहले जारी हुआ था।

पिछले गुरुवार को संसद ने प्रधान मंत्री के तीन उप-प्रधानमंत्रियों के लिए मतदान किया जिसमें अली अल-ज़ैदी भी शामिल थे, और खाली पड़े मंत्रालयों के लिए 11 उम्मीदवारों पर भी मतदान किया गया — जिसमें राज्य मंत्री का पद भी शामिल था — पर प्रवासन मंत्रालय को छोड़कर।

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